— शासन ने जारी किया आदेश, अब नए पदनाम से होगा संबोधन और पत्राचार
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदनाम बदल दिए हैं। अब अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अब से इन अधिकारियों को इन्हीं नए पदनामों से संबोधित किया जाए तथा पत्राचार भी इसी नाम से किया जाएगा।
राज्य शासन के कार्यालय आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्य प्रदेश भोपाल ने यह आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेखों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर के उप प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाओं (इंदौर, उमरिया) के प्राचार्य और अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-संसाधन प्रबंधन को पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब संबोधन और पत्राचार नए पदनाम से ही किया जाए।
दो संवर्गों का हुआ समायोजन
शासन ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित 2 सितंबर 2025 के राजस्व विभाग के आदेश के क्रम में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार संवर्ग में समायोजन किया गया है।
अब बढ़ेगी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की संख्या
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 पद और तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं। दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के समान वेतनमान वाले हैं। समायोजन के बाद अब तहसीलदार के कुल 754 पद हो जाएंगे।
इसी तरह, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के 282 पद और नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत हैं। समायोजन के बाद नायब तहसीलदार के कुल 1524 पद स्वीकृत रहेंगे।
पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी
शासन ने स्पष्ट किया है कि अधीक्षक भू-अभिलेख (अब तहसीलदार) से उप जिला अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्व की तरह वरिष्ठता के आधार पर ही जारी रहेगी। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संवर्ग के सभी पद पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त नहीं हो जाते।
नई भर्ती सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर नहीं होगी
आदेश में यह भी कहा गया है कि सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर अब कोई नई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। जैसे-जैसे ये पद रिक्त होंगे, उन्हें नायब तहसीलदार संवर्ग में जोड़ा जाएगा। भविष्य में नई भर्ती नायब तहसीलदार के रूप में ही कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम 2011 के अनुसार की जाएगी।
पदोन्नति प्रक्रिया में भी बदलाव
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (नायब तहसीलदार) के पदों पर राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति पहले की तरह जारी रहेगी, जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक पदोन्नत नहीं हो जाते। इसके बाद भविष्य में होने वाली पदोन्नति नायब तहसीलदार पद के लिए प्रचलित नियमों के तहत होगी। शासन का यह कदम राजस्व प्रशासन में पदनामों की समानता और प्रशासनिक सरलता की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।




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