अधिक वसूली पर प्रशासन सख्त, चार स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित,


विदिशा, 8 जून। शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर आमजन से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना चार स्टाम्प विक्रेताओं को महंगा पड़ गया। शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रशासन ने चारों की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं।

वरिष्ठ जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन ने बताया कि नागरिकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार अजय वर्मा द्वारा नगर क्षेत्र में जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि कुछ स्टाम्प विक्रेता शपथ-पत्र बनवाने एवं दस्तावेज लेखन के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल रहे थे।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्टाम्प विक्रेता मोकमसिंह पंथी, पवन कुमार सुमन, सुब्रत राज जैन तथा रियाज कुरैशी की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्तियां निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 के तहत दस्तावेज लेखन एवं संबंधित कार्यों के लिए शुल्क निर्धारित है। इसके विपरीत अतिरिक्त राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी दस्तावेज या शपथ-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगी जाए तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित राजस्व अधिकारियों को दें। प्रशासन की इस कार्रवाई को पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ