बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा


कलेक्टर ने दिए प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

दतिया। शहरी क्षेत्रों में बसे भूमिहीन परिवारों को पक्का घर और कानूनी पट्टा दिलाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक नगर में निवासरत सभी वास्तविक भूमिहीन परिवारों को पात्रता सूची में शामिल किया जाए। शासन की मंशा है कि किसी भी पात्र परिवार को आवास के अधिकार से वंचित न रहना पड़े।

सर्वे टीमों को तेजी से काम करने के निर्देश
जारी आदेशों के अनुसार वार्ड-वार गठित सर्वे टीमों को त्वरित गति से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्रता सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

कौन होंगे पात्र
ऐसे परिवार जिनके नाम पर कहीं भी भूमि या मकान दर्ज नहीं है।
– शासकीय या नगर पालिका भूमि पर वर्षों से निवासरत परिवार।
– जिनके पास कच्चा मकान है लेकिन भूमि स्वामित्व नहीं है।
आधार सत्यापन के उपरांत इन परिवारों को कानूनी पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कौन नहीं होंगे पात्र
जिनके नाम पर किसी भी स्थान पर भूमि या मकान दर्ज है।
– जिन्हें पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
– जो पार्क, सड़क, नाली या प्रतिबंधित सरकारी भूमि पर निवासरत हैं।

समय-सीमा निर्धारित
प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय की है—

13 दिसंबर तक सर्वे कार्य पूर्ण

14 दिसंबर को प्रारंभिक पात्रता सूची जारी

2 जनवरी तक अंतिम अनुमोदन

4 जनवरी से पट्टा वितरण की शुरुआत
फरवरी तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 

प्रशासनिक सक्रियता के साथ यह योजना दतिया जिले के हजारों भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित आवास का अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

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