भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रबी सीजन में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन की व्यवस्था की है। कंपनी ने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई है।
कंपनी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी में कटौती के बाद अस्थाई कनेक्शन के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। तीन हॉर्स पावर पम्प कनेक्शन पर तीन माह के लिए ₹5,917, चार माह के लिए ₹7,775 तथा पांच माह के लिए ₹9,634 देय होंगे। इसी प्रकार पांच हॉर्स पावर पम्प के लिए तीन माह पर ₹9,634, चार माह पर ₹12,732 और पांच माह पर ₹15,831 देय रहेंगे। साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर पम्प पर तीन माह के लिए ₹15,211, चार माह के लिए ₹20,168 और पांच माह के लिए ₹25,125 देय होंगे। वहीं दस हॉर्स पावर पम्प कनेक्शन पर तीन माह के लिए ₹18,929, चार माह के लिए ₹25,125 और पांच माह के लिए ₹31,321 निर्धारित किए गए हैं।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन की ये दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। साथ ही, उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगे होने पर कैपेसिटर सरचार्ज नहीं देना होगा।
ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे भुगतान केवल अधिकृत पीओएस मशीन से करें और रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद की प्रति मौके पर रखना भी अनिवार्य होगा, ताकि निरीक्षण के समय अधिकारी इसका सत्यापन कर सकें।
कंपनी ने जानकारी दी कि अस्थाई कृषि कनेक्शन की दरों या किसी अन्य जानकारी के लिए किसान कंपनी के कॉल सेंटर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।




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