विदिशा में अवमानक दवाओं पर सख्ती, संदिग्ध बैच की दवाएं नहीं मिलीं

विदिशा, 7 अक्टूबर 2025। जिले में अवमानक दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, भोपाल से प्राप्त निर्देशों के पालन में तथा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में औषधि निरीक्षक द्वारा जिलेभर के मेडिकल स्टोर्स पर निरीक्षण अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान RespiFresh TR 60 ml (Batch No. RO1GL2523) और Relife Syrup 60 ml (Batch No. LSL25160) के स्टॉक की जांच की गई, लेकिन दोनों दवाओं के यह बैच किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं पाए गए।
विभाग द्वारा अन्य बैच की दवाओं के नमूने परीक्षण और विश्लेषण के लिए एकत्र किए गए हैं। औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक इन दवाओं की बिक्री न करें, तथा यदि इन बैचों का विक्रय किया गया हो, तो उन्हें तत्काल वापस मंगवाकर इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला विदिशा को दें।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवमानक या संदिग्ध दवाओं के विक्रय में लिप्त पाए जाने वाले संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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