एसडीएम हर्षल चौधरी ने मांगी माफी, अवमानना कार्यवाही समाप्त सोशल मीडिया टिप्पणी पर फंसे थे एसडीएम, अब मिली राहत
सिरोंज। तत्कालीन एसडीएम हर्षल चौधरी द्वारा अपनी गलती स्वीकारते हुए न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में मुआवजा राशि वसूली इजारा प्रकरण कपिल त्यागी विरुद्ध कलेक्टर में तत्कालीन भू-अर्जन अधिकारी एवं एसडीएम हर्षल चौधरी पक्षकार थे। यह मामला न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सिरोंज श्री सुरेंद्र मेश्राम की अदालत में विचाराधीन था।
कार्यवाही के दौरान एसडीएम हर्षल चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी, जो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इसे न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध मानते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ मानहानि अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अवमानना प्रकरण दर्ज किया था।
हालांकि, बाद में एसडीएम हर्षल चौधरी ने न्यायालय में अपनी भूल स्वीकारते हुए खेद प्रकट किया और बिना शर्त माफी मांगी। इस पर न्यायालय द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया।




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