शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बिक्री किए जाने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंशुल गुप्ता के निर्देश पर जिले में मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेस की कार्यवाही कराई गई। जांच के बाद दोषी दुकानों पर सख्त कार्रवाई की गई।
जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक ने बताया कि विदिशा जिले की दीपनाखेड़ा वाईन शॉप और पिकलोन स्थित पीपलखेड़ा वाईन शॉप पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री पाई गई। इस पर दोनों दुकानों का एक-एक दिन का लाइसेंस निलंबित करते हुए क्रमशः ₹1,74,266 और ₹48,501 का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। इस तरह कुल ₹2,22,767 का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त, दीपनाखेड़ा वाईन शॉप के प्रबंधक द्वारा दुकान का मासिक सत्यापन प्रपत्र समय पर प्रस्तुत न करने पर ₹5,000 का अलग से दंड लगाया गया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।




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