हाईकोर्ट में प्रमोशन आरक्षण पर सुनवाई टली, अब होगी 16 अक्टूबर को

जबलपुर। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के अटके प्रकरण की तरह ही अब प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई भी आगे बढ़ गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने कोर्ट को उनकी अनुपलब्धता की जानकारी दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने अगली तारीख 16 अक्टूबर तय कर दी।

पिछली सुनवाई (16 सितंबर) में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब पुरानी पदोन्नति नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला विचाराधीन है, तो नई पॉलिसी क्यों लाई गई। कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश के बावजूद नए नियमों से प्रमोशन देने पर भी सवाल खड़े किए थे।

गौरतलब है कि भोपाल की डॉ. स्वाति तिवारी ने मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी है। वहीं अजाक्स संघ समेत आरक्षित वर्ग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। अभी नई नीति के तहत पदोन्नति फिलहाल रुकी हुई है।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ