परिवहन फ्लाइंग स्क्वॉड ने किया 48 हजार जुर्माना
यात्री बस में फर्स्ट एड बॉक्स होगा तभी मिलेगा संचालन के लिए परमिट
भोपाल । फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की ओवरलोडिंग कर अधिक किराया वसूलने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा पिछले 15 दिन में 100 से ज्यादा यात्री बस ऑपरेटरों के खिलाफ 5 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा की टीम ने गुरुवार को एक बार फिर रायसेन, विदिशा, इंदौर राजमार्ग सहित नर्मदापुरम रोड पर चलने वाली यात्री बसों की जांच की। इस दौरान अधिकांश गाड़ियों में ओवरलोडिंग
ज्यादा किराया वसूली स्पीड लिमिट
डिवाइस नहीं होना सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाया जाना पाया गया। मौके पर इन गाड़ियों के संचालकों से जवाब मांगा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 11 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। बस ऑपरेटरों के खिलाफ 48 हजार 500 रुपए के जुर्माना नोटिस जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बगैर फर्स्ट एड बॉक्स संचालित होने वाले किसी भी यात्री वाहन को अब रूट परमिट जारी नहीं दिया जाएगा। नियमों की अवहेलना तीन बार से ज्यादा करते पाए जाने के प्रकरण में गाड़ी को स्थाई रूप से जप्ता किया जाएगा।




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