विदिशा। पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह-आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुमति अब ऑनलाइन दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है, जो पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी।
निर्देशानुसार, पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से वृक्ष कटाई अनुज्ञा की संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होगी। 1 अप्रैल 2025 से सरपंच द्वारा जारी किसी भी प्रकार का ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को लेकर पंचायत पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री और अन्य मैदानी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही, इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इस व्यवस्था से वृक्ष कटाई प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।




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