विदिशा — कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले के सभी जनपदों के सीईओ एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को मुख्यालय पर निवास करते हुए शासकीय कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विशेष परिस्थितियों में या अवकाश के दौरान ही मुख्यालय छोड़ा जा सकता है, वह भी जिला पंचायत सीईओ से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद।
जारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।




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