रीवा कलेक्ट्रेट में कूटरचित प्रमाण पत्र प्रकरण : सहायक ग्रेड-3 अभिराम मिश्रा की सेवा समाप्त

रीवा, 21 अगस्त। कूटरचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री अभिराम मिश्रा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अभिराम मिश्रा को उनके पिता एवं शासकीय कन्या हाईस्कूल घोघर के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. अम्बिकेश मिश्रा के निधन (3 जून 2018) के बाद 25 नवम्बर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के तहत सहायक ग्रेड-3 पद पर पदस्थ किया गया था। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट शर्त थी कि तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा तथा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

चार वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद भी मिश्रा सीपीसीटी परीक्षा पास करने में असफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने सीपीसीटी उत्तीर्ण का कूटरचित प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया। समिति द्वारा जब इसका सत्यापन किया गया तो प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया और आगे जांच के लिए एमपीएसईडीसी स्टेट आई सेंटर भोपाल भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि प्रस्तुत किया गया स्कोर कार्ड फर्जी है।

इस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु अभिराम मिश्रा का उत्तर असंतोषजनक पाया गया। परिणामस्वरूप, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 6.5 तथा नियुक्ति आदेश की शर्तों के तहत उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
कूटरचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कदाचार की श्रेणी में आने से यह कड़ी कार्रवाई की गई है।

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