भोपाल ज़िले में बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-सीएनजी: कलेक्टर का सख्त आदेश


भोपाल, 31 जुलाई 2025 — सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भोपाल ज़िले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध भोपाल ज़िले में संचालित सभी पेट्रोल पम्प एवं सीएनजी पम्पों पर लागू होगा।

इस निर्णय का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जानमाल की हानि को कम करना है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पम्प संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इस निर्णय को समर्थन देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश के पालन के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।



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