आरटीआई अधिनियम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न: शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को मिली विस्तृत जानकारी

विदिशा – पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-दक्ष केंद्र, कलेक्टर कार्यालय विदिशा में 22 से 23 मई 2025 तक सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य शासकीय सेवकों को आरटीआई अधिनियम की व्यापक जानकारी देकर सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना था।

प्रशिक्षण के दौरान ई-दक्ष केंद्र के प्रशिक्षक श्री चंद्रजीत रघुवंशी ने आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया, अपील प्रणाली, शुल्क व्यवस्था और अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि आरटीआई के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्वक जानकारी कैसे प्रदान की जाती है।

लोकसेवा एवं ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने जानकारी दी कि कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है।

प्रशिक्षण के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अधिनियम से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम मई माह में जिले के सभी विभागीय कार्यालयों के लिए चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

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