उज्जैन में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक, कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

उज्जैन, 23 अप्रैल 2025 – जिले में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह बिना पूर्व अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली या किसी भी सार्वजनिक आयोजन का आयोजन नहीं कर सकेगा।

आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, डंडा, रॉड, हांकी आदि लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, डीजे, बैंड या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। सभी को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं 2000 तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, किसी भी प्रकार की रैली, सभा या प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एसिड जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखने या ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों और विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी सख्त रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति टेंट या पंडाल लगाने की भी मनाही कर दी गई है।

कलेक्टर सिंह ने बताया कि यह कदम जिले में अमन-चैन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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