मप्र के ओबीसी नेता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

भोपाल । सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर पर 10 लाख की कास्ट लगाई है । गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ओबीसी आरक्षण की सुनवाई के लिए ऊंची जाति के जजों को हटाकर तटस्थ पीठ का गठन किया जस्टिस जाए । ऋषिकेश राय और पंकज मित्तल की बैंच ने याचिका को खारिज कर दिया है । साथ ही अपीलकर्ता ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है । अपीलार्थी गुर्जर ने बताया कि ओबीसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी । इसलिए याचिका लगाई थी । कोर्ट के आदेश का अध्ययन करके वे विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं । उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे ।

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