RTO की व्यवस्था : नए साल में पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स होगा ऑनलाइन जमा

RTO की व्यवस्था : नए साल में पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स होगा ऑनलाइन जमा 
भोपाल मप्र में 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का रद्द होगा परमिट प्रदेश में अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा । इस तरह की पुरानी बसों का परमिट ' रद्द किया जाएगा । इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है । दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था , लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था । परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी । परिवहन विभाग ने नए साल में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी है । ऐसे में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स ऑनलाइन जमा होगा । इसकी शुरूआत एक जनवरी से हो गई है । पुराने वाहनों का डाटा स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर ( एनआईसी ) के वाहन 4 पर ट्रांसफर होने के बाद यह काम शुरू कर दिया गया है । ऐसे में जिन वाहनों का डाटा ट्रांसफर करवाना है , उसके लिए : ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है । ऐसे करना होगा आवेदन परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा । इस पर वाहन - 4 की लिंक मिलेगी । लिंक पर क्लिक करते ही वाहन ट्रांसफर , री - रजिस्ट्रेशन सहित अन्य ऑप्शन नजर आएंगे । इनमें आप अपना ऑप्शन चुनकर फॉर्म भर दें ।

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