दुष्कृत्य के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

 दुष्कृत्य के आरोपी को 10 वर्ष की सजा 

विदिशा नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीष ( पॉक्सो ) जसवंत सिंह यादव के न्यायालय ने नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले गुलाबगंज निवासी आरोपी को धारा 376 ( 2 ) ( एन ) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । जिला अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के भाई द्वारा थाना हैदरगढ़ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18 नवम्बर 2020 को उसकी बहन अभियोक्त्री घर पर अकेली थी । शाम को वह बाजार करने गया तो उसे पड़ोसी मिला और बताया कि तुम्हारी बहन पीड़िता उनके साथ हैदरगढ़ बाजार करने आई थी । करीब 3 बजे उनसे बोली कि पीड़िता मामा के घर जा रही है । लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई है । फिर उसने मामा के घर जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि पीड़िता यहां नहीं आई है । फरियादी ने पीड़िता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया । उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा गौतम द्वारा की गई । जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएसतोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान किया गया । इसी प्रकार गंजबासौदा के एक अन्य मामले में 2015 के केस में न्यायालय ने दुष्कृत्य के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है ।

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