आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त

हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार (28 अक्टूबर) को सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह घोषणा की. यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.
 लखनऊ । भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिए गए सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है । इस मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई थी । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजम खां को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी थी , जिस पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है ।

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