भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में अब कानूनी मोर्चे पर नई हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल MP-MLA कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
समन को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका भोपाल MP-MLA कोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को राहुल गांधी को समन जारी करते हुए 10 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले दो बार समन जारी हो चुके थे। तीसरी बार समन के बाद अदालत वारंट जारी करने की स्थिति में पहुंच सकती थी। इसी बीच राहुल गांधी ने समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। अब अगले हफ्ते इस पर विस्तार से सुनवाई होगी।
क्या है विवाद? यह मामला 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। झाबुआ में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स मामले से जोड़ा था। बाद में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में अपने बयान का खंडन किया, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर अलग से स्पष्ट बयान नहीं दिया गया।
इसी को आधार बनाकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल MP-MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। उनका आरोप है कि बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
अब तक क्या-क्या हुआ?
30 अक्टूबर 2018: कार्तिकेय सिंह चौहान ने मानहानि परिवाद दायर किया
27 फरवरी 2025: कोर्ट ने पहला समन जारी कर 9 मई 2025 को पेश होने को कहा
9 मई 2025: राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए
10 मई 2025: कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए
दूसरा समन जारी किया
3 फरवरी 2026: तीसरा समन, 10 अप्रैल को पेश होने के निर्देश
अब: राहुल गांधी ने समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी
हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा कि राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होना होगा या समन पर रोक लगेगी। फिलहाल, इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है।




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