गंजबासौदा में अवैध उर्वरक विक्रय पर एफआईआर दर्ज

गंजबासौदा। कृषि विभाग की कार्रवाई में गंजबासौदा के नाना वाली गली निवासी संदीप रायपुरिया पिता ब्रह्म सिंह रायपुरिया पर अवैध उर्वरक विक्रय के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

उर्वरक निरीक्षक रूपेश बघेल को प्राप्त शिकायत पर 18 अगस्त को मौके पर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मनोज रघुवंशी के मकान में जैविक खाद एवं दवाइयों का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर प्रोम 1.02 टन, ग्रीन मास्टर 40 किलो, क्रॉप ऊर्जा 45 किलो और क्रॉप कवच 8 किलो जप्त किए गए तथा स्थान को सील कर सामग्री को शासकीय डबल लॉक केंद्र, राजेंद्र नगर गोदाम में सुरक्षित रखा गया।

जांच में पाया गया कि संदीप रायपुरिया द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत किए उर्वरक का व्यापार किया जा रहा था। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 एवं उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 का उल्लंघन है। इसके चलते आरोपी के खिलाफ 5 सितंबर 2025 को थाना देहात गंजबासौदा में एफआईआर दर्ज की गई।

उर्वरक की जब्त खेप ग्रीन ग्रोथ एग्रो टैक्स कंपनी, बरेली (उत्तर प्रदेश) की पाई गई।

कृषि विभाग की किसानों से अपील

उप संचालक कृषि केएस खपेडिया ने जिले के सभी उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेताओं से अपील की है कि वे केवल निर्धारित अधिनियमों एवं आदेशों के तहत ही व्यापार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश

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