जिले में 12 उर्वरक विक्रेताओं पर कार्यवाही – अधिक मात्रा में यूरिया विक्रय करने पर ₹5,000 का जुर्माना



विदिशा | अगस्त 2025 जिले में कृषकों को प्रावधानित मात्रा से अधिक यूरिया बेचने के मामले में 12 उर्वरक विक्रेताओं पर ₹5,000-₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्यवाही कृषि विभाग के जिला स्तरीय जांच दल की सघन जांच के आधार पर की गई।

जांच में पाया गया कि जून 2025 में जिले के 2 डबललॉक केंद्र, 8 प्राथमिक साख सहकारी समितियां एवं 2 निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा एक ही कृषक को निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया बेचा गया। इससे अन्य किसानों को आवश्यक उर्वरक नहीं मिल सका और उन्हें भटकना पड़ा। यह कृत्य फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन है।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने इस गंभीर अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए संबंधित 12 विक्रेताओं पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। उन्हें यह राशि 7 दिवस के भीतर शासकीय मद में जमा कर विभाग को सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

जिन उर्वरक विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई, वे हैं:

में. खाद वितरण केन्द्र (डबललॉक), कुरवाई

में. खाद वितरण केन्द्र (डबललॉक), विदिशा

में. प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या. करैया

दीपनाखेड़ा, पैरवासा, सेऊ, पीपरहूॅठा, कॉलिंजा, अहमदपुर, निशोबर्री

पीतलिया सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, विदिशा

मुकेश पंथी, नयागोला नटेरन

जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई एक चेतावनी स्वरूप है।

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