शुभम सोनी विदिशा (मध्यप्रदेश): जिला खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को नगर में औचक निरीक्षण कर सात प्रतिष्ठानों से कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर चूल्हा, पाइप और रेग्यूलेटर सहित जब्त किए। इन सभी सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) 2000 के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
जांच में सामने आए प्रतिष्ठान और जब्ती
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अनिल तंतुवाय के निर्देशन में सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की संयुक्त टीम ने विदिशा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की:
श्री श्याम गुप्ता रेस्टोरेंट, बंटी नगर – 2 सिलेंडर
तिवारी टी स्टाल, रेलवे स्टेशन रोड – 1 सिलेंडर
यश स्वीट्स, पीतल मिल रोड – 1 सिलेंडर
देव मुधशाला जूस सेंटर, स्टेशन रोड – 1 सिलेंडर
शुभम फास्ट फूड, पुराना हॉस्टल के पास – 1 सिलेंडर
राजपूत रेस्टोरेंट, बंटी नगर – 3 सिलेंडर
अनीता टी स्टाल, नीमताल – 2 सिलेंडर
जब्त की गई समाग्री का कुल बाजार मूल्य लगभग 34,958 रुपये आंका गया है।
कानूनी कार्रवाई जारी
जांच दल द्वारा सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह कार्रवाई द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3(1)(ग) के उल्लंघन पर आधारित है, जो घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित करता है।
अवैध उपयोग के विरुद्ध मुहिम जारी रहेगी
जिला आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध गैस रिफिलिंग, घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं गैरकानूनी भंडारण के खिलाफ सतत् कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि वे घरेलू सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों में करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।




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