सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट, लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध

विदिशा । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री रौशन कुमार सिंह ने विदिशा जिले में लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन तथा आमजन के जान माल की सुरक्षा हेतु आदेश जारी कर विदिशा जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी जाति, समुदाय अथवा धर्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र, मैसेज, सांप्रदायिक मैसेज आदि को पोस्ट करने, उनकी फॉरवर्डिंग करने, उन पर कमेंट, क्रॉस कमेंट या लाइक करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
   
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट तथा लाईक, कमेंट शेयर आदि को लेकर विभिन्न वर्ग आदि के मध्य विद्वेष तथा तनाव की सम्भावना विद्यमान रहती है। इस प्रकार की घटनायें विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाश में आई हैं, जबकि इस प्रकार की सोशल मीडिया गतिविधियों से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। आगामी समय में मनाये जाने वाले विभिन्न त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी फोटो, पोस्ट व वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा लोगो की जान-माल की सुरक्षा एवं जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला विदिशा में सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से किसी जाति, समुदाय, अथवा धर्म के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने, ऐसे किसी कंटेट पर लाईक, कमेंट या शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
    
पुलिस अधीक्षक, विदिशा के प्रस्तावित पत्र से प्रतीत हो रहा है, कि सोशल मीडिया पर कतिपय असामजिक तत्वों, समूहों द्वारा वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य रो आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियो को पोस्ट की जा सकती है, उक्त स्थिति में वैमनस्यता का संचार तो होगा ही, साथ ही उक्त पोस्ट पर आने वाले कमेन्ट्स एवं क्रास कमेन्ट्स के कारण लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है।
   
उक्त स्थिति में स्पष्ट है, कि फेसबुक पोस्ट एवं उस पर कमेंट, लाइक, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक गैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग, (एक्स) पर
साम्प्रदायिक मैसेज आदि से लोकशांति भंग करने में प्रॉक्सिमेट और डायरेक्ट नेक्सस, रखते हैं। यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है। इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दीप्त कर सकती है। इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में निकटस्थ एवं प्रत्यक्ष संबंध विहित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा विच्छिन्नीय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है।
इस तरह की गतिविधियो से जन-सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा उत्पन्न होकर भविष्य में इन कारणो से लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक गतिविधियो पर तत्काल अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह आदेश आज आगामी दो माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा।
   
आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता -2023 की धारा 223 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमो के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही संपादित की जाएगी।

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