भोपाल । मिलावटी खाद्य सामग्री बेचकर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले 343 खाद्य कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं । यह खाद्य कारोबारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए मावा , दूध , पनीर , आटा , मसाला , काजू सहित अन्य खाद्य सामग्री मिलावटी , अवमानक और मिथ्याछाप बेच रहे थे । पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापा मार कार्रवाई की थी । अब जिला प्रशासन द्वारा इन सभी कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं । इनमें से 47 कारोबोरियों पर 55 लाख 66 हजार 21 रुपये का जुर्माना लगाया गया है । यदि समय पर इन कारोबारियों द्वारा जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अमले के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत समय - समय पर जांच ,निरीक्षण कर खाद्य सामग्री अवमानक , मिथ्याछाप पकड़े गए हैं । इस पर खाड़ा कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है , जिससे उनको यह राशि चालान के माध्यम से जमा करनी है । वर्तमान में 343 ऐसे खाद्य कारोबारी संग्रहणकर्ता और निर्माताओं ने जुर्माना की राशि जमा नहीं की है । इससे अपर कलेक्टर हरेंद्र नारायन द्वारा जुर्माना की ब्याज सहित राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है । इन कारोबारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जा रहे हैं । साथ ही इनके द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं कराए जाने पर इनसे राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी ।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कारोबारियों को थमाए नोटिस बेरछा मावा और बत्रा नमकीन पर भी लगाया जुर्माना इनके अलावा निर्मल राजदेव , रतन आसवानी , दीपक दुनानी , मनोज बांगड़ , रवि पाल , शंकर बलवानी , प्रेमप्रकाश मेहता , अरविंद दांगी , शंकर दरियानी , अमितराज , मनीष कुमार , अमरलाल , संतोष आहूजा , विशाल मनवानी , हीरानंद आहूजा , संजय मालवीय , मेसर्स आरएसके एंड संस बेरछा मावा भंडार , निशांत शर्मा , बत्रा होलसेल मार्ट , कैलाशचंद्र लोधी , नितिन मेंदीरत्ता , संजय तनवानी , सुनील बक्षी , धर्मेंद्र मेवाड़ा , मोहन कुमार , मोहम्मद रुम्मान अजीज , लोकेश , अनिल कुमार , दिलीप , अक्षत जैन , अविनाश बत्रा , प्रकाश बरोल , विजय , भरत , विशाल , देवेश्वर शर्मा , सुजान सिंह , नरेंद्र दुनानी , उज्जवल अहमद , कमल और दीपेश यादव स्वाद्य कारोबारियों पर 12 हजार से लेकर साढ़े तीन लाख तक का जुर्माना लगाया गया है ।
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