भोपाल। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी और रजिस्ट्रार के वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट को मुख्य सचिव अंतिम रुप से स्वीकृति देंगे । मंडल आयुक्त और आयोग अध्यक्ष अब इसे स्वीकृत नहीं करेंगे । सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों के वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट लिखे जाने के लिए नये सिरे से चैनल निर्धारित किया है । मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी की वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट प्रतिवेदक के रूप में आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल रहेंगे । इसके समीक्षक अधिकारी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास रहेंगे । स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मुख्य सचिव होंगे ।
इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार की वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट लिखने के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष प्रतिवेदक होंगे । समीक्षक अधिकारी खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव होंगे और स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मुख्य सचिव होंगे । चूंकि ये दोनो पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के है इसलिए इन अफसरों की सीआर को स्वीकृत करने का पावर अब मुख्य सचिव के पास रहेगा । इसके पहले विभागाध्यक्ष ही इनकी सीआर अंतिम रुप से स्वीकृत करते थे।
0 टिप्पणियाँ