गंजबासौदा । न्यायालय नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पॉक्सो तहसील गंजबासौदा द्वारा नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को धारा 376 ( ए ) ( बी ) भादवि एवं 5 ( एम ) / 6 में आजीवन कारावास ( शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए ) की सजा एवं 10000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ / एसपीओ दिनेश कुमार असैया के द्वारा की गई । 3.2.2020 को फरियादी ने थाना नटेरन में उपस्थित होकर बताया कि शाम 6 बजे वह घर वापिस आया तो पीडिता की मां ने उसे बताया कि आरोपी ने दोपहर 2 बजे पीड़िता के साथ 10 रूपए का लालच देकर घर के पास वाली पुलिया के पास गलत काम किया है और वह पहले भी उसके साथ गलत काम कर चुका था और पीडिता सदमे में है और वह ठीक से नहीं बोल पा रही है । अर्थदण्ड लगाया न फरियादी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर थाना नटेरन में धारा 376 ( ए ) ( बी ) , 376 ( 2 ) ( एन ) भादवि एवं 5 ( एम ) / 6 पॉक्सो एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी तथा पीडिता का मेडिकल पुलिस द्वारा करवाया गया था । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में थाना नटेरन द्वारा प्रस्तुत किया गया था । विचारण के दौरान प्रकरण मे न्यायालय के समक्ष कुल 12 साक्षीगणों. की गवाही कराई गई तथा अंतिम तर्क किया गया व तर्कों से सहमत होते हुए तथा उपलब्ध भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 376 ( ए ) ( बी ) भादवि एवं 5 ( एम ) / 6 में आजीवन कारावास ( शेष प्राकृत जीवनकाल तक ) की सजा एवं 10000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
आराक्षक रीतेश ने कार्य में सहयोग किया
साथ ही पीड़िता को 4 लाख रूपए की प्रतिकर की राशि भी दिए जाने के निर्देश दिए गए है । कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रीतेश तिवारी के द्वारा प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु समंस / वारंट जारी किए गए थे एवं सहयोग किया गया ।




0 टिप्पणियाँ