राहुल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद मध्यप्रदेश के 7 विधायकों पर भी लटकी तलवार

भोपाल । राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गई है , उसी अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश के 2 विधायक कांग्रेस के अजबसिंह कुशवाह और पवई से विधायक प्रहलाद लोधी हैं , जिन्हें 2-2 साल की सजा हुई है । इसके बावजूद यह अभी तक विधायक बने हुए हैं ।

लोधी को मिली 2 साल की सजा , 5 विधायकों के मामले लंबित

कुशवाह और लोधी को जहां 2-2 साल की सजा हुई है वहीं म.प्र के 5 ऐसे विधायक भी हैं , जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं । उनमें अशोक नगर से भाजपा विधायक जजपालसिंह जज्जी पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र पेश करने का आरोप है । राहुल सिंह लोधी जिन पर निर्वाचन आयोग से जानकारी छिपाने का मामला चल रहा है । इस मामले में लोधी का निर्वाचन शून्य करने का आदेश दिया जा चुका है , लेकिन लोधी उच्च न्यायालय से स्टे ले आए , वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है , वहीं कांग्रेस विधायक राजेश भारती को पेड न्यूज मामले में 3 साल के लिए अयोग्य करार दिया था , लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां अभी मामला लंबित है ।  

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