जानकारी नहीं देने पर मैहर नगर पालिका परिषद के बाबू के ऊपर 12000 का जुर्माना आरटीआई की परिधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की जानकारी राज्य सूचना आयुक्त

 

भोपाल मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में माना है । सिंह ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के मुताबिक इस तरह की जानकारी को स्वतः पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रावधान है , ताकि आम आदमी को इस जानकारी के लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता ना हो । वहीं सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी नहीं देने पर नगर पालिका परिषद मैहर के एक बाबू के ऊपर 12000 का जुर्माना लगाया है ।
30 दिन में मिलने वाली जानकारी को देने में 6 महीने लगाएं सिंह ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहियों की वांछित जानकारी मात्र 10 पृष्ठ की थी जो कि बेहद सरल एवं सुलभ रूप में कार्यालय में ही मौजूद थी , पर सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इस जानकारी को आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराने में 6 महीने से ऊपर का समय लगा दिया ।

यह है मामला 
आरटीआई आवेदक नासिर खानने नगर पालिका परिषद मैहर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके वार्ड मे किन - किन लोगों को आवास मिला है उन हितग्राहियों की सूची की नकल मांगी थी । खान का आरोप है कि उसके वार्ड में अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दे दिया गया है और यही वजह है कि नगर पालिका परिषद जानकारी को छुपा रहा है ।

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