कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले , परिवहन विभाग ने दी मंजूरी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर तीन सौ , सीट बेल्ट नहीं लगाया तो पांच सौ रुपए जर्माना

कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले , परिवहन विभाग ने दी मंजूरी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर तीन सौ , सीट बेल्ट नहीं लगाया तो पांच सौ रुपए जर्माना

प्रशासनिक न्यूज़ , प्रदेश की सड़कों पर अब बिना हेलमेट वाहन चलाया तो ऐसे वाहन चालकों को अब ढाई सौ की जगह तीन सौ रुपए जुर्माना देना होगा । बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पाँच सौ रुपए रखा गया है । गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा । कैप में ओवरलोडिंग करने पर अभी तक प्रति यात्री साढ़े सात सौ रुपए जुर्माना था उसे अब घटाकर प्रति पैसेंजर दो सौ रुपए कर दिया गया है । कैबिनेट ने आज इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी । इस तरह होंगी अब जुर्माने की दर कैबिने MAHAM MATL BUT WHY बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब जुर्माना ढाई सौ की जगह तीन सौ रुपए होगा । बिना सीटबेल्ट वाहन चलाने पर पूर्ववत पांच सौ रुपए जुर्माना होगा । लाइसेंस बिना वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है । इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है । बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार , लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया है । दुबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार , लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा । ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवरलोडिंग पर जुर्माना दस हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया गया है । ज्यादा भरे गए माल को उतरवाने पर प्रति टन एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा । प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जिनके पास पीयूसीसी प्रमाणपत्र नहीं है उनमें नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर एक हजार रुपए जुर्माना होगा । ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर अब तीन हजार की जगह पांच हजार रुपए जुर्माना होगा । दुबारा यह अपराध करने पर दस हजार रुपए जुर्माना होगा । मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर दुपहिया पर एक हजार , कार चालक पर दो हजार रुपए जुर्माना होगा । ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर तीन हजार रुपए जुर्माना होगा । प्रेशर हार्न का उपयोग करने पर एक हजार रुपए जुर्माना रहेगा । ऐसे वाहन जिनके संचालन से खतरा है , जो रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते है उनमें जुर्माना पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया है । 
मंत्रिमंडल की उपसमिति ने की थी सिफारिश नौ अक्टूबर 2019 को पार्लियामेंट ने नियमों में संशोधन कर धारा दो सौ में समन शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों को दिया था । अधिकांश राज्यों ने संशोधन के बाद जुर्माने की राशि बढ़ा दी है । मध्यप्रदेश में यह नहीं अब तक नहीं हो पाया था । 24 ट बैठक ... मई 2022 को कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव आया तो मंत्रिमंडल उपसमिति बनाकर जुर्माने की दरें तय करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था । इस समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव , सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत शामिल थे । समिति ने छह दिसंबर 2022 को अपनी अनुशंसाए कर दी थी ।
149 करोड़ से बनेगी नर्मदापुरम में सड़कें सड़कों के लिए नर्मदापुरम में 148.97 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी दी । सिवनी जिले के मार्ग निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी । सीहोर जिले में निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई । सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट बढ़ाने मंजूरी दी । 85 सीट और 101.46 करोड़ की मंजूरी दी । लोक परिसम्पत्ति विभाग में गुना में पुराना बंगला एक करोड़ 59 लाख में मंजूरी दी । लांबाखेड़ा में 6 करोड़ 94 लाख में मंजूरी दी । स्कूल शिक्षा विभाग ने संविदा शाला शिक्षक प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किया , अनुकंपा नियुक्ति की दिक्कत दूर होगी ।

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