खुले तेल-मसालों की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को दिए निर्देश, होटल-रेस्टोरेंट और किराना दुकानों पर होगी निगरानी

विदिशा | 27 सितंबर 2026

विदिशा जिले में खुले खाद्य तेल और खुले पिसे मसालों की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खाद्य कारोबारियों को निर्धारित पैकेजिंग और लेबल वाले खाद्य तेल व मसालों की ही बिक्री और उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार खाद्य तेल निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप पैक और लेबलयुक्त होना चाहिए। इसी तरह पाउडर के रूप में बिकने वाले मसाले और कंडिमेंट्स भी निर्धारित पैकिंग में ही बेचे जाने चाहिए। खुले खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता में कमी और उनके स्रोत की जानकारी स्पष्ट नहीं होने की आशंका को देखते हुए विभाग ने निगरानी बढ़ाई है।

इन खाद्य पदार्थों पर रहेगी नजर

निरीक्षण के दौरान सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, रिफाइंड सहित अन्य खाद्य तेलों की जांच की जाएगी। वहीं मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला और अन्य पिसे मसाले भी जांच के दायरे में रहेंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन-मिठाई प्रतिष्ठान, किराना दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों के यहां निरीक्षण कर सकते हैं।

कारोबारियों के लिए जरूरी निर्देश

  • खाद्य तेल खुले में न बेचें और न ही खुले तेल का उपयोग करें।
  • पिसे मसाले केवल निर्धारित पैकिंग में ही खरीदें और बेचें।
  • खाद्य तेल व मसाले पैकेट पर आवश्यक लेबल और जानकारी के साथ ही खरीदें।
  • खरीद से संबंधित बिल और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
  • बिना लेबल या संदिग्ध स्रोत से मिले खाद्य पदार्थों का उपयोग अथवा विक्रय न करें।

उल्लंघन मिला तो होगी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर सामग्री जब्त करने के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

उपभोक्ता भी बरतें सावधानी

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि खाद्य तेल और मसाले खरीदते समय पैकेट पर दर्ज लेबल, पैकिंग या निर्माण संबंधी जानकारी जरूर देखें। बिना लेबल या संदिग्ध खाद्य सामग्री खरीदने से बचें। खुले तेल या खुले पिसे मसालों की बिक्री दिखाई देने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग या संबंधित अधिकारी को दी जा सकती है।

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