परमिट जारी करने के अधिकार निचले अधिकारियों को सौंपे कार्य में होगी आसानी परिवहन मंत्रालय .. सालों से कोर्ट में चल रहे मुकदमे भी खत्म होंगे


भोपाल  मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग पिछले कुछ सालों से अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है । इसे देखते हुए विभाग ने परमिट से जुड़े नियमों में अधिकारियों को छूट दी है । अब यात्री बसों सहित अन्य वाहनों के परमिट जारी करने के अधिकार निचले अधिकारियों को भी दिए गए हैं । इससे परमिटों को जारी करने में होनी वाली देरी दूर होगी , वहीं कोर्ट में सालों से चल रहे इस तरह के विवाद भी खत्म होंगे । प्रदेश के परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है । नोटिफिकेशन में मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 64 उपनियम 1 में संशोधन किया गया है । इसमें आरटीओ के बजाए एआरटीओ , एआरटीओ के बजाए डीटीओ और डीटीओ के बजाए परिवहन निरीक्षक को भी परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है । आरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि पहले लागू नियमों में बड़े अधिकारी ही परमिट जारी करने से संबंधित काम कर पाते थे , लेकिन कई जिलों में बड़े अधिकारियों के अभाव में छोटे अधिकारी प्रभार में काम संभाल रहे हैं । ऐसी स्थिति में उन्हें परमिट जारी करने जैसे कामों में परेशानी होती थी , वहीं आवेदकों को भी मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे । इसे देखते हुए मंत्रालय ने नियमों में छूट देते हुए परिवहन निरीक्षक तक को परमिट जारी करने के अधिकार दिए हैं । परमिट से असंतुष्ट आवेदक नियमों की आड़ में चले जाते हैं कोर्ट अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में परमिट जारी करने के लिए बड़े अधिकारी ना होने पर उनका प्रभार संभाल रहे छोटे अधिकारी परमिट जारी करते थे । इन परमिटों से जो लोग असंतुष्ट होते थे , वे तुरंत नियमों का हवाला देकर कोर्ट चले जाते थे । वे यह तर्क देते थे कि उक्त अधिकारी परमिट जारी करने के लिए योग्य ही नहीं है । पूरे प्रदेश में ऐसे कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं । नए नियमों से ऐसे मामले भी खत्म होंगे और आवेदकों को भी सुविधा मिलेगी ।

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