मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह की बड़ी मुश्किल आरोप तय

भोपाल। 

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है।, क्योंकि उनके खिलाफ भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मानहानि (Defamation case) के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। इसमें उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है।साथ ही ऐसे ही मामले में सजा पा चुके राहुल गांधी की तरह दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) पर भी सांसदी जाने का खतरा बढ़ गया है। 
 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि (Defamation case) का मामला दर्ज कराया था।

ये है मामला -  

दरअसल,  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम के खिलाफ मानहानि (Defamation case)का केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया था की दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने 4 जुलाई 2014 को उनपर आरोप लगाया था की एबीवीपी के महामंत्री रहते हुए ने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है। वीडी शर्मा का आरोप है की दिग्विजय सिंह के इस बयान से उनकी छवि खराब हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) जमानत पर हैं। 

विष्णु दत्त शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी।


भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख लोकेंद्र पाराशर ने बताया है कि भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा द्वारा दायर किए गए मानहानि(Defamation case) मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के आरोप अदालत में तय हो गए हैं।
उन्होंने बताया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा शर्मा के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि शर्मा आज तक न तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए गए, न उनको कोई समन हुआ है और न ही उनका व्यापमं के मामले से कोई संबंध था।

दिग्विजय सिंह पर लटकी है कार्रवाई की तलवार

इस मामले में आज हुई सुनवाई में दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने मानहानि(Defamation case) केस में आईपीसी की धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए है।आरोप सिद्ध होने पर दिग्विजय सिंह को अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। 2 साल की सजा होने पर राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है।

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