हत्या के अपराध में जेल में बंद दो कैदियों का भागने का असफल प्रयास मामला दर्ज


हत्या के अपराध में जेल में बंद दो कैदियों का भागने का असफल प्रयास  मामला दर्ज

अपराध हत्या के आरोप में बंद दोनों विचाराधीन बंदी , एक हुआ घायल , 

अस्पताल में कराया गया भरती जेल से दो  भागने का किया असफल प्रयास , मामला दर्ज


शिवपुरी मध्य प्रदेश

शिवपुरी की सर्किल जेल में बंद दो विचाराधीन बंदियों ने जेल से भागने का असफल प्रयास किया है , जेल प्रहरी की सजगता के चलते दोनों बंदी पकड़े गए , इनमें से एक बंदी भागने का प्रयास करते समय घायल हो गया है , जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भरती कराया गया है , अब इन दोनों बंदियों मोहर सिंह मोगिया और गौरव जाटव के खिलाफ जेल प्रहरी जितेंद्र शर्मा की शिकायत पर से सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है । इनके खिलाफ भादवि की धारा 224 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है । जानकारी के अनुसार आरोपी गौरव पुत्र हाकिम जाटव के खिलाफ सिरसौद थाने में हत्या की धारा 302 , 307 , 201 , 450 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था । जबकि अन्य 


आरोपी मोहर सिंह पुत्र मांगीलाल मोगिया के खिलाफ भादवि की धारा 302 , 201 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां से दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई और 16 जनवरी 2022 से दोनों आरोपी शिवपुरी की सर्किल जेल में बंद हैं । दोनों आरोपियों ने जेल से भागने की पहले ही योजना बना ली थी इज़के बाद योजनाबद्ध तरीके से जब गुरुवार की शाम जब जेल बंद की प्रक्रिया चल रही थी ।

 तभी दोनों आरोपी जेल की आंतरिक दीवार फांदकर बाहरी दीवार के बीच भाग पर आ गए । जहां उन्होंने नाली को ढकने के लिए बनी लोहे की ग्रिल को बाहरी दीवार से सटाकर भागने का प्रयास किया । लेकिन उस समय जेल प्रेहरी वहां गश्त करने आए । जिन्होंने दोनों को तत्काल पकड़ लिया । इस दौरान आरोपी मोहर सिंह हड़बड़ी में गिर गया और उसके पैर पर लोहे की ग्रिल गिरने से चोट आ गई । जिसे उपचार के लिए जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया । इसके बाद दोनों के खिलाफ शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई । जहां पुलिस ने मध्यप्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 331 ( 4 ) के अनुसार भागने का प्रयास करने वाले विचाराधीन कैदियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया ।


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