14.87 लाख के स्टॉपडेम में करीब 1 लाख का काम, 13.55 लाख का भुगतान; रोजगार सहायक शासकीय कार्यों से विरत, तत्कालीन सचिव निलंबित

विदिशा, 9 अगस्त। सिरोंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत घोंसुआताल में मनरेगा से स्वीकृत स्टॉपडेम निर्माण में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। वर्ष 2023-24 में 14.87 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत स्टॉपडेम में मौके पर करीब 1 लाख रुपए का ही काम मिला, जबकि मजदूरी और सामग्री मद में कुल 13.55 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। जांच में बिना कार्य कराए राशि के अनधिकृत भुगतान की पुष्टि हुई है।

मामले में जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोडिया ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव सोहेल खान को निलंबित कर दिया है। वहीं ग्राम रोजगार सहायक सीताराम त्यागी को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से विरत रखा गया है। दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मौके पर करीब 1 लाख का काम, भुगतान 13.55 लाख

जनपद पंचायत सिरोंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कराई गई जांच के बाद 8 अगस्त को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें सामने आया कि स्टॉपडेम के लिए मनरेगा से 14.87 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। स्थल निरीक्षण में करीब 1 लाख रुपए का ही निर्माण कार्य पाया गया।

इसके बावजूद मजदूरी मद में 2.78 लाख रुपए और सामग्री मद में 10.77 लाख रुपए, यानी कुल 13.55 लाख रुपए का भुगतान किया गया। जांच में कार्य की वास्तविक प्रगति और किए गए भुगतान में बड़ा अंतर पाए जाने के बाद राशि के अनधिकृत भुगतान की पुष्टि की गई।

राशि वसूली योग्य, रोजगार सहायक को 50% पारिश्रमिक

जांच में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रोजगार सहायक सीताराम त्यागी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से विरत रखा गया है।

इस अवधि में उन्हें निर्धारित मासिक पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उनका मुख्यालय जिला पंचायत विदिशा निर्धारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

तत्कालीन सचिव सोहेल खान निलंबित

इसी मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव सोहेल खान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पंचायत सेवा नियमों के उल्लंघन और गंभीर वित्तीय अनियमितता के चलते जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत विदिशा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जांच में निर्धारित वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

दो पंचायत सचिवों को अतिरिक्त प्रभार

प्रशासन ने पंचायतों के कामकाज को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। सीताराम शर्मा को ग्राम पंचायत प्याराखेड़ी तथा कालूराम कुशवाह को ग्राम पंचायत अमीरगढ़ के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक दिया गया है।

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