बिना पंजीयन चल रहे निजी अस्पतालों पर सख्ती, कार्रवाई की चेतावनी

विदिशा | 3 अप्रैल जिले में बिना पंजीयन संचालित निजी चिकित्सालयों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सभी निजी चिकित्सा संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएमएचओ ने बताया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम, 1997 (संशोधित 2021) और अधिनियम 1973 की धारा-3 के तहत नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, परामर्श केंद्र, औषधालय, प्रयोगशाला, एक्स-रे एवं रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल क्लीनिक सहित सभी क्लीनिक बिना पंजीयन संचालित नहीं किए जा सकते।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी संचालक तत्काल पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करें। जब तक पंजीयन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्थिति में संस्थान का संचालन न किया जाए।

सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीयन संचालित पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ अधिनियम 1973 की धारा-3 के तहत जुर्माना, कठोर कारावास सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संचालकों से नियमों का पालन करते हुए समय पर पंजीयन कराने की अपील की, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।


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