भोपाल मप्र में 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का रद्द होगा परमिट प्रदेश में अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा । इस तरह की पुरानी बसों का परमिट ' रद्द किया जाएगा । इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है । दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था , लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था । परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी । परिवहन विभाग ने नए साल में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी है । ऐसे में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स ऑनलाइन जमा होगा । इसकी शुरूआत एक जनवरी से हो गई है । पुराने वाहनों का डाटा स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर ( एनआईसी ) के वाहन 4 पर ट्रांसफर होने के बाद यह काम शुरू कर दिया गया है । ऐसे में जिन वाहनों का डाटा ट्रांसफर करवाना है , उसके लिए : ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है । ऐसे करना होगा आवेदन परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा । इस पर वाहन - 4 की लिंक मिलेगी । लिंक पर क्लिक करते ही वाहन ट्रांसफर , री - रजिस्ट्रेशन सहित अन्य ऑप्शन नजर आएंगे । इनमें आप अपना ऑप्शन चुनकर फॉर्म भर दें ।
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